जेट एयरवेज अब कभी नहीं भर पाएगा उड़ान, सुप्रीम कोर्ट ने सारी संपत्ति बेचने का सुनाया फरमान

एक जमाने में देश के अग्रणी एयरलाइंस में शुमार जेट एयरवेज के पहिए हमेशा के लिए थम गए। अब हवा में जेट एयरवेज कभी भी उड़ान नहीं भर पाएगा। दिवालिया घोषित हो चुकी इस एयरलाइंस की सभी संपत्तियों को बेचने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है।

फैसले पर एक नजर -:

आर्थिक संकट के चलते जेट एयरवेज का ऑपरेशन 2019 से बंद है। उस समय एयरवेज पर कई बैंकों का करीब 4783 करोड़ का कर्ज था। सबसे ज्यादा लोन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने दिया था।

एयरलाइन के घाटे में जाने के बाद बैंकों ने दिवालिया की कार्रवाई शुरू की थी। समाधान योजना के तहत जेकेसी को मालिकाना हक मिलना था। इसके खिलाफ बैंकों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि लिक्विडेशन इसके ऋणदाताओं और कर्मचारियों के हित में होगा, क्योंकि जालान-कालरॉक कंसोर्टियम मंजूरी के 5 साल बाद भी समाधान योजना को लागू करने में विफल रहा है। अदालत ने ‘अजीब और चिंताजनक’ परिस्थिति के मद्देनजर जेट एयरवेज के लिक्विडेशन का आदेश देने के लिए संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी असाधारण शक्तियों का इस्तेमाल किया।

संपत्ति बेचकर देनदारों का कर्ज चुकाने की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है।

Nation TV
Author: Nation TV

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