यूपी समेत छह प्रदेशों में SIR की समय सीमा बढ़ी, चुनाव आयोग ने लिया बड़ा फैसला

नई दिल्ली, 11 दिसंबर 2025: चुनाव आयोग ऑफ इंडिया (Election Commission of India — ECI) ने विशेष मतदाता सूची संशोधन अभियान (SIR – Special Intensive Revision) के तहत दस्तावेज़ जमा कराने और प्रक्रिया पूरी करने की समयसीमा छह राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में बढ़ा दी है, ताकि मतदाता सूची को अधिक सटीक, व्यापक और अपडेट किया जा सके। यह फैसला मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (CEOs) से प्राप्त अनुरोधों तथा तकनीकी और प्रशासनिक कारणों के मद्देनज़र लिया गया है।

नई समयसीमा- छह राज्यों/UT में विस्तार

चुनाव आयोग के संशोधित शेड्यूल के अनुसार SIR की समयसीमा इन स्थानों पर बढ़ाई गई है:-

उत्तर प्रदेश (UP): SIR की अंतिम तारीख पहले 26 दिसंबर 2025 थी, अब इसे 31 दिसंबर 2025 तक कर दिया गया है। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 28 फरवरी 2026 निर्धारित किया गया है।

तमिलनाडु: दस्तावेज़ जमा करने की नई अंतिम तारीख 14 दिसंबर 2025, ड्राफ्ट सूची 19 दिसंबर 2025 को प्रकाशित होगी।

गुजरात: एक समान रूप से 14 दिसंबर 2025 तक SIR प्रक्रिया पूरी करने का समय दिया गया है, ड्राफ्ट सूची 19 दिसंबर को आएगी।

मध्य प्रदेश (MP): SIR की कार्यवाही अब 18 दिसंबर 2025 तक चलेगी और ड्राफ्ट सूची 23 दिसंबर को प्रकाशित होगी।

छत्तीसगढ़: समान रूप से 18 दिसंबर 2025 तक दस्तावेज़ जमा किए जा सकते हैं, ड्राफ्ट सूची 23 दिसंबर को जारी होगी।

अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह: अंतिम तारीख 18 दिसंबर 2025, ड्राफ्ट सूची 23 दिसंबर को प्रकाशित होगी।

इन छह राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में SIR के लिए बढ़ाई गई समयसीमा का उद्देश्य है कि ज्यादातर योग्य नागरिक अपना नाम मतदाता सूची में जोड़ सकें, तथा “dead, shifted या absent” मतदाताओं (ASD) की पुन: सत्यापन प्रक्रिया ठीक से पूरी हो सके

क्या है SIR और क्यों बढ़ाई गई समयसीमा?

SIR (Special Intensive Revision) भारत निर्वाचन आयोग द्वारा संचालित विशेष मतदाता सूची संशोधन कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य चुनाव से पहले मतदाता सूची को अधिक सटीक एवं अद्यतन बनाना है। इसके अंतर्गत:

  • Form 6 (नए मतदाताओं का नाम जोड़ने के लिए),
  • Form 7 (नाम हटाने/संशोधन के लिए),
  • दावे और आपत्तियाँ आदि जमा कराई जाती हैं।

इस प्रक्रिया में लगे ग्रामीण और शहरी अधिकारियों को अक्सर ASD मतदाताओं के सत्यापन, दस्तावेजों की समीक्षा तथा फॉर्मों की जाँच में अधिक समय की आवश्यकता होती है। यही वजह है कि आयोग ने समयसीमा विस्तार का फैसला किया है ताकि कोई पात्र मतदाता सूची से बाहर न रह जाए।

प्रक्रिया का महत्व

SIR के बाद ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित होगी, जिसे जनता द्वारा दावे और आपत्तियाँ जमा कर और अधिक शुद्ध बनाया जाएगा।

इसके उपरांत, फाइनल मतदाता सूची आगामी चुनावों से पहले जारी की जाएगी ताकि हर पात्र मतदाता को मतदान का अवसर मिल सके।

चुनाव आयोग ने जनता से अपील की है कि वे बढ़ी हुई तारीख का उपयोग करें और आवश्यक दस्तावेज़ समय से जमा कर अपना नाम सुनिश्चित कराएँ।

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Author: Nation TV

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